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कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए आंशिक तौर पर स्कूल खोलने के लिए SOP जारी, कंटेनमेंट जोन्स में नहीं होगी अनुमति

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए वॉलंटरी बेसिस पर आंशिक तौर पर स्कूल दोबारा खोलने के लिए SOP जारी ...

Health Ministry issues SOP for partial reopening of Schools for students of 9th-12th classes on a voluntary basis, for taking guidance from their teachers in the context of covid19केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए वॉलंटरी बेसिस पर आंशिक तौर पर स्कूल दोबारा खोलने के लिए SOP जारी कर दिए हैं. इन कक्षाओं के छात्र अपने माता-पिता की मंजूरी से स्कूल जाकर टीचर्स से ​गाइडेंस ले सकेंगे. माता-पिता/अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी. स्कूल दोबारा खोलने के लिए अनुमति 21 सितंबर से है. केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ही खुल सकेंगे. कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले टीचर, छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान कोविड19 को लेकर पहले से बरती जा रहीं एहतियात के अलावा कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा. आंशिक तौर पर स्कूल दोबारा खोलने के लिए SOP इस तरह हैं…
  • आपस में 6 फीट की दूरी बरकरार रखी जाएगी. सीटिंग अरेंजमेंट, क्यू मैनेजमेंट के दौरान, स्टाफ रूम में, रिसेप्शन एरिया, कार्यालय क्षेत्र, मेस, लाइब्रेरी, कैफिटेरिया आदि सभी जगहों पर भी इसका पालन किया जाएगा.
  • अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा
  • वक्त-वक्त पर हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल
  • खांसते-छींकते वक्त मुंह व नाक को ढंकना
  • यूज्ड टिश्यू की उचित रूप से डिसपोजिंग
  • सभी के द्वारा स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग, किसी भी बीमारी के एक भी लक्षण दिखने पर जितनी जल्दी हो सके सूचित किया जाएगा.
  • जगह-जगह थूंकने पर पाबंदी होगी.
  • आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दी जा सकती है.
  • स्कूल ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रखेंगे.
  • स्कूल खोलने से पहले टीचिंग/डेमोन्स्ट्रेशंस से जुड़े सभी वर्क एरियाज को सैनिटाइज किया जाएगा. ज्यादा छुई जाने वाली जगहों पर खास ध्यान दिया जाएगा.
  • क्वारंटीन सेंटर रह चुके स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप उचित रूप से सैनिटाइज और डीप क्लीन किया जाएगा.
  • संबंधित टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ (कुल स्टाफ का अधिकतम 50 फीसदी) को स्कूल बुलाया जा सकता है.
  • कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के पास क्लासेज फिजिकली या रिमोटली/वर्चुअली अटेंड करने का विकल्प रहेगा.
  • स्कूल प्रशासन द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बजाय कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस के दूसरे इंतजाम किए जाएंगे.
  • असेंबली, स्पोर्ट्स और ईवेंट को अनुमति नहीं होगी.
  • एसी की सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी.
  • स्कूलों के जिम में स्वास्थ्य मंत्रालय की पहले जारी हो चुकी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा.
  • केवल उन्हीं टीचर, इंप्लॉई व छात्रों को स्कूल परिसर में अनुमति होगी, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं.
  • स्कूलों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है.

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